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अनलॉक 2.0 में अब घूमने जा सकते हैं उत्तराखंड, इन गाइडलाइन्स को करना होगा फॉलो

उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 2.0 (Unlock 2.0) के दौरान पर्यटन (Tour and Travel) उद्योग को राहत दी है। साथ ही सरकार ने राज्य के बाहर..

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Uttarakhand Travel after Lockdown

उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 2.0 (Unlock 2.0) के दौरान पर्यटन (Tour and Travel) उद्योग को राहत दी है। साथ ही सरकार ने राज्य के बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं।

महेश पांडे, देहरादून
उत्तराखंड में अनलॉक दो में राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग और आम लोगों को काफी रियायतें दी हैं। अब उत्तराखंड (Uttarakhand) में रेस्टोरेंट रात नौ बजे तक खुलेंगे। साथ ही सरकार ने शॉपिंग मॉल्स और होटलों पर से भी प्रतिबंध हटा लिया है। वहीं शादी या सगाई समारोह में शामिल होने के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को अब क्वांरटीन में नहीं रहना पड़ेगा।

राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने हाल ही में अनलॉक-2 के तहत दिशा-निर्देश जारी किए थे। हालांकि सैलानियों व अन्य लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) समेत अन्य नियमों का पालन जरूर करना होगा।

पर्यटन उद्योग को बड़ी राहत

अनलॉक-2 में सरकार ने पर्यटन उद्योग (Travel Industry) को बड़ी राहत दी है। सैलानियों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि दूसरे राज्यों से आने वाले सैलानियों को स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

सैलानियों को राज्य में आने के लिए किसी तरह के परमिट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन सीमा चेक पोस्ट पर उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। पर्यटकों को राज्य में प्रवेश करने से 72 घंटे पहले तक कराए गए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट अपने साथ रखनी होगी, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई हो।

साथ रखना होगा कोरोना टेस्ट रिपोर्ट

उत्तराखंड आने के लिए किए रजिस्ट्रेशन कराते समय इस रिपोर्ट को भी संलग्न कराना होगा। होटल (Hotels) अथवा होम-स्टे (Homestay) में ठहरने वाले यात्रियों को होटल प्रबंधन रूम सर्विस के रूप में शराब भी सर्व कर सकता है, लेकिन होटल में बने बार को खोलने की अनुमति नहीं होगी।

बिना कोरोना वायरस टेस्ट कराए आने वालों को न्यूनतम 7 दिनों तक होटल में ठहरना होगा और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं होगी।

होम-स्टे और ​होटल्स को भी छूट

होटल व होम-स्टे में दी गई छूट का जिक्र भी गाइडलाइन में किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में होटल और सेवा क्षेत्रों को खोलने की छूट रहेगी। बशर्ते यह कंटेनमेंट जोन के बाहर हो और यहां आने वालों की बुकिंग न्यूनतम 7 दिनों के लिए की जाएगी।

आने से 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट कराने वालों पर यह बाध्यता लागू नहीं होगी। जिला प्रशासन चेक पोस्ट में इनकी मेडिकल रिपोर्ट की सत्यता की जांच करेगा। होटल प्रबंधन को पूर्व में जारी की गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

मॉल व रेस्टोरेंट को रखना होगा ग्राहकों का रिपोर्ट

विशिष्ट लोगों के सपोर्ट स्टाफ को भी क्वारंटीन रहने से छूट रहेगी। सरकारी काम के लिए के लिए अंतरराज्यीय यात्रा करने वाले केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सभी न्यायालय के जज, सरकारी वकील, सांसद, विधायक और सरकारी अधिकारियों को उनके सपोर्ट स्टाफ के साथ क्वारंटीन से छूट रहेगी।

इन सभी को सुरक्षा और शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। शॉपिंग मॉल व रेस्टोरेंट को आने वाले ग्राहकों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा।

रेस्टोरेंट खुलने का समय होगा फिक्स

प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट्स को सुबह 7:00 से रात 9:00 बजे तक संचालन में अनुमति होगी। रेस्टोरेंट में भी ग्राहकों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें उनके आने और जाने का समय भी शामिल है।

शॉपिंग मॉल सुबह 7:00 से रात 8:00 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल के रेस्टोरेंट को 9:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। मॉल में 1 दिन में 50 फीसदी दुकान ही खुलेंगी। जिला प्रशासन मॉल प्रबंधन से विचार-विमर्श कर यहां प्रतिदिन आने वालों की संख्या भी नियत कर सकता है।

हवाई सफर को भी अनुमति

सरकार ने उड़ान योजना के तहत प्रदेश के भीतर हवाई जहाज, हेलिकॉप्टर के संचालन को भी अनुमति प्रदान कर दी है। इसमें सफर करने के दौरान और बाद में यात्रियों को तय गाइडलाइन का पालन करना होगा ।

शादी और सगाई आदि समारोह के लिए बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल्स को खोलने की अनुमति भी प्रदान की गई दी है।

बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल के प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शादी समारोह में शिरकत करने वालों की संख्या 50 से अधिक न हो। शादी में शामिल होने के लिए बाहर से आने वाले गैर संक्रमित लोगों को होटल में न्यूनतम दिन तक के रुकने के नियम से छूट रहेगी, बशर्ते वे तय मानकों का अनुपालन करें।

शादी में जाने वालों के लिए छूट

शादी और सगाई आदि के लिए बैंक्वेट, कम्युनिटी हॉल के लिए जारी अनुमति में स्पष्ट किया गया है कि समारोह में शामिल होने वाले सभी लोगों से उनके निवास स्थान व शादी के स्थल के बारे में जानकारी देता हुआ शपथ पत्र बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल वाले को लेना होगा।

जहां कर्मचारियों और शादी में शिरकत करने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।

यहां आने वाले सभी लोगों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। शादी में शिरकत करने वालों को अपने अथवा अन्य वाहन से घर जाते समय रात्रि कर्फ्यू के मानकों में छूट रहेगी।

Source: Navbharat Times

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