लॉक डाउन अपडेट
एक महीने से जारी लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश की सभी दुकानों को आज से खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इन दुकानों पर काम करने वालों को सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। शॉपिंग मॉल्स और कॉम्लेक्स को अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है।
शॉपिंग मॉल्स रहेंगे बंद
कोरोना वायरस महामारी (Corona virus epidemic) को रोकने के लिए देश भर में पिछले एक महीने से लॉकडाउन (Lockdown in India) चल रहा है। धीरे-धीरे केंद्र सरकार इसमें ढील देती जा रही है। गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने शुक्रवार रात देश के लाखों दुकानदारों को खुशखबरी दे दी।
मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर शनिवार सुबह से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। हालांकि शॉपिंग मॉल्स (Shopping malls) और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (Shopping complex) अभी नहीं खुलेंगे।
यह छूट केवल उन्हीं दुकानों को है जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में आने वाले आवासीय परिसर के आसपास हैं। साथ ही स्टैंड अलोन दुकानें भी खुल सकेंगी।
गृह मंत्रालय का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब इस्लाम धर्म का पवित्र महीना रमजान शनिवार से शुरू हो रहा है।
शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों व निकट पड़ोस (गली मोहल्ले) की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खोलने की अनुमति होगी।
हालांकि, यह छूट केवल उन्हीं दुकानों को है, जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में नहीं आते हैं. गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी लागू की हैं. इसके मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनीं चाहिए. दुकानों में अधिकतम 50 पर्सेंट स्टाफ को ही काम करने की छूट है. वहीं कोरोना हॉटस्पॉट जोन में स्थित दुकानों को अभी खोलने की छूट नहीं है.
#COVID19 update
All registered shops regd under Shops & Establishment Act of respective States/ UTs, including shops in residential complexes, neighborhood & standalone shops exempted from #lockdown restrictions.Prohibited: Shops in single & multi brand malls pic.twitter.com/NNz9abgWdA
— PIB – Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 24, 2020
लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा
गौरतलब है कि लॉकडाउन अभी 3 मई तक चलेगा। कोरोना हॉटस्पॉट जोन में स्थित दुकानों को अभी खोलने की छूट नहीं मिली है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी।
इसमें राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल हैं। अब सभी जरूरी और गैरजरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा। एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है।
मल्टी और सिंगल ब्रांड के माल्स में मौजूद दुकानों को ये छूट नहीं मिलेगी। यानी माल्स में दुकानें नहीं खुलेंगी। नगर निगम क्षेत्र में आस-पड़ोस की दुकानें खोलने की अनुमति होगी। लेकिन निगम क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों। लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। शर्तों के मुताबिक..
- सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनीं चाहिए।
- दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा।
- स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- दुकानदार और ग्राहक को शारीरिक दूरी जैसे उपायों को भी निभाना होगा।
Source: ANI